रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा समय-समय पर RBI KYC Guidelines updates आते रहती है ताकि लोगों की मदद किया जा सके जी हां KYC कि हम बात करें Know Your Customer होता है। मंगलवार को ही आरबीआई के द्वारा जांच-पड़ताल व्यवस्था को और मजबूत करने की पहल किया। फिर आरबीआई ने केवाईसी को लेकर मास्टर डायरेक्शन जारी किया हैं। बता दूं कि इस नई पहल के तहत बैंकों और गैर बैंकिंग (NBFC) फाइनेंस कंपनियों से समय-समय पर केवाईसी सिस्टम (KYC System) को अपनाने के लिए कहा जाता है।
केंद्रीय बैंक ने समीक्षा के बाद केवाईसी को लेकर ‘मास्टर’ दिशानिर्देश में संशोधन किया है. इसके तहत बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आरबीआई के दायरे में आने वाली अन्य इकाइयों को अपने ग्राहकों के लिये निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत जांच-पड़ताल करनी होगी
रिजर्व बैंक के द्वारा नए निर्देश जारी
RBI की ओर से जारी किया गया मास्टर निर्देशों में कहा कि केवाईसी के समय-समय पर अपडेट के लिये रिस्क-बेस्ड सिस्टम को संशोधित किया गया है। इसके तहत केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई के नियमन के अनुसार आने वाली इकाइयों को KYC के समय-समय अपेडट के लिए Risk-Based System अपनाना होगा। ताकि यह निश्चित किया जा सके कि ग्राहकों से संबंधित जांच-पड़ताल के तहत एकत्र की गई जानकारी खासकर जहां जोखिम अधिक है उसे बनाये रखा जाए।
FATF समेत इन और अपडेट
बताया जा रहा है कि सरकार के मनी लांड्रिंग निरोधक नियम, गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी distribution system (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम से संबंधित नये निर्देशों के बाद आरबीआई के द्वारा संशोधन किया है। जो इस प्रकार से रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा बताया गया कि उसने एफएटीएफ (FATF) की सिफारिशों के अनुरूप कुछ निर्देशों को भी अपेडट किया है।