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बिजनेस-फाइनेंस

New Tax Regime: 7.80 लाख तक की कमाई पर जीरो टैक्स, जाने कैसे??

By newsjharkhand
1 year ago
5 Min Read
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New Tax Regime: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 को पेश किया है। अब लोग जानना चाहते हैं कि क्या इस बार किसी इनकम टैक्स में कोई बदलाव हुआ है। इस बजट में इनकम टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चलिए इसे विस्तार से जानते हैं।

Contents
New Tax Regime: 7 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं?New Tax Regime: मानक कटौतीकॉर्पोरेट राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली:₹7.80 लाख तक का कर-मुक्त वेतन कैसे प्राप्त करें?इन कटौतियों का लाभ उठाने के लिए क्या करें?

New Tax Regime: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के लिए बजट पेश किया है। लोग अब आयकर में किसी बदलाव को लेकर उत्सुक हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बजट में आयकर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई कर प्रणाली को अपनाने से आप कर बचा सकते हैं। ₹7.80 लाख तक। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में नई कर व्यवस्था पेश की, जिसमें कर स्लैब की संख्या में वृद्धि हुई लेकिन कर दरों में कमी आई। हालांकि, इस प्रणाली को चुनने का मतलब पुरानी कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध कुछ कटौतियों को छोड़ना है।

New Tax Regime: 7 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं?

वित्त वर्ष 2023-24 की बात करें तो इस बार नई टैक्स व्यवस्था चुनने वालों को 7 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक सैलरी अगर आपकी सैलरी 7.80 लाख रुपये तक भी है तो भी आपको नई टैक्स व्यवस्था से फायदा होगा. आइए समझते हैं कैसे. पुराने टैक्स सिस्टम की तुलना में सरकार ने कुछ पिछले बजट में नई कर प्रणाली में बदलाव कर इसे और अधिक आकर्षक बनाया गया था। इसके तहत आपको 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, अगर आपकी कर योग्य आय 7 लाख रुपये तक है, तो भी आपको बचे हुए 4 लाख रुपये पर टैक्स छूट पाएं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने इसे और भी आकर्षक बनाने के लिए दो प्रकार की कटौती का लाभ प्रदान किया है।

New Tax Regime: मानक कटौती

कर्मचारियों को पुरानी कर व्यवस्था के तहत ₹50,000 की मानक कटौती मिलती है। इसका मतलब है कि आपकी सैलरी कितनी भी हो, आपको ₹50,000 पर टैक्स नहीं देना होगा। पिछले बजट में इसे नई कर व्यवस्था में भी शामिल किया गया था. तो अब, आपको ₹7.50 लाख तक की सैलरी पर टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि मानक कटौती से प्राप्त ₹50,000 आपकी कर योग्य आय को कम कर देता है।

कॉर्पोरेट राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली:

अपने नियोक्ता के माध्यम से, आप राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में योगदान करके मानक कटौती के ऊपर अतिरिक्त कटौती प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कर्मचारी को एनपीएस अंशदान पर प्राप्त कर लाभ धारा 80सीसीडी के अंतर्गत आता है। इसके दो उपखंड हैं – 80सीसीडी(1) और 80सीसीडी(2)। इसके अतिरिक्त, एक और उपधारा है, 80सीसीडी(1बी)। 80CCD(1) के तहत, आपको ₹1.5 लाख की कटौती मिलती है, और 80CCD(1B) के तहत, आपको ₹50,000 की कटौती मिलती है। इसके अलावा, 80CCD(2) इस ₹2 लाख से ऊपर अतिरिक्त कर लाभ प्रदान करता है।

₹7.80 लाख तक का कर-मुक्त वेतन कैसे प्राप्त करें?

New Tax Regime: मान लीजिए आपका पैकेज ₹7.80 लाख है। तो, आपका मूल वेतन इसका कम से कम 50% होना चाहिए, जो कि ₹3.90 लाख है। 80CCD(2) के तहत, आप अपने नियोक्ता के माध्यम से कॉर्पोरेट एनपीएस खाते में इसका 10% तक निवेश कर सकते हैं, जो कि ₹39,000 है, और आपको इस पर कर नहीं देना होगा। इसलिए, यदि आपका वेतन ₹7.80 लाख है, तो आपको ₹50,000 की मानक कटौती और कॉर्पोरेट एनपीएस पर ₹39,000 का कर लाभ मिलेगा। नतीजतन, आपको प्रभावी रूप से ₹89,000 तक की कटौती मिलेगी, जिससे आपकी कर योग्य आय ₹7 लाख (₹6.91 लाख) से कम हो जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप शून्य कर देयता होगी।

इन कटौतियों का लाभ उठाने के लिए क्या करें?

New Tax Regime: ज्यादातर कंपनियां एनपीएस सुविधा देती हैं। आप अपने एचआर से बात कर सकते हैं और अपनी कंपनी के माध्यम से एनपीएस में निवेश कर सकते हैं। यह निवेश आपके मूल वेतन से काट लिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप हर महीने कम वेतन मिलता है। अच्छी बात यह है कि आप अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी कंपनी एनपीएस की पेशकश नहीं करती है, तो एचआर के साथ इस पर चर्चा करें, और वे आपको आगे मार्गदर्शन करेंगे।

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