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Income Tax Return: अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 31 दिसंबर तक 8.18 करोड़ फाइल हुए आयकर रिटर्न

By newsjharkhand
1 year ago
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Income Tax Return

Income Tax Return: करदाताएं ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में एक रिकॉर्ड तोड़ा है। भारत में 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल करने की संख्या में 9% की वृद्धि हुई है। 2022 के 31 दिसंबर तक दाखिल किए गए 7.51 करोड़ रिटर्न की तुलना में इस बार यह संख्या 8.18 करोड़ तक पहुंची है। इस अवधि के दौरान कुल 1.60 करोड़ ऑडिट रिपोर्ट और अन्य फॉर्म दाखिल किए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष में इसी अवधि में 1.43 करोड़ ऑडिट रिपोर्ट और फॉर्म दाखिल किए गए थे।

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Income Tax Return: 31 दिसंबर को आखिरी तारीख थीIncome Tax Return: डिजिटल ई-भुगतान के प्रवेश से बदला गया खेल

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Income Tax Return: 31 दिसंबर को आखिरी तारीख थी

Income Tax Return:31 दिसंबर तक अपडेट किए गए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम मुद्रा थी। इस डेडलाइन तक, करदाता स्वयं या आयकर विभाग द्वारा चिह्नित किसी भी जानकारी में सुधार कर सकते थे। साथ ही, लेट फीस के साथ बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सोमवार को जारी बयान में कहा, ‘यह बहुत सुखद है कि बड़ी संख्या में करदाताएं ने अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और टैक्सपेयर इन्फॉर्मेशन समरी (TIS) को देखकर अपने वित्तीय लेनदेन के डेटा की तुलना की।

Income Tax Return: डिजिटल ई-भुगतान के प्रवेश से बदला गया खेल

इस वित्त वर्ष में, आयकर विभाग ने नई डिजिटल ई-भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया है, जिसने उपयोगकर्ता को इंटरनेट बैंकिंग, NEFT, डेबिट कार्ड, भुगतान गेटवे और UPI जैसे सहज विकल्प प्रदान किए हैं। CBDT ने कहा है, ‘करदाताओं को उनके ITR और फॉर्म जल्दी जमा करने के लिए, हमने 103.5 करोड़ से अधिक आउटरीच के साथ स्मार्ट ई-मेल, एसएमएस, और अन्य रचनात्मक प्रचार-प्रसार माध्यमों का उपयोग किया है।

ई-फाइलिंग हेल्पडेस्क टीम ने पिछले वर्ष 31 दिसंबर 2023 तक लगभग 27.37 लाख सवालों का दिलचस्प और प्रभावी जवाब दिया है। हेल्पडेस्क ने करदाताओं को इनबाउंड कॉल, आउटबाउंड कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स, और को-ब्राउजिंग सेशंस के माध्यम से सहायता प्रदान की, जिसके साथ ही विभाग ने ऑनलाइन रिस्पॉन्स मैनेजमेंट (ORM) के जरिए ट्विटर हैंडल पर आए सवालों का भी उत्तर दिया। CBDT ने करदाताओं से किसी भी असुविधा से बचने के लिए ITR दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर अपने रिटर्न को वेरिफाई करने का आग्रह किया है।

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