Income Tax Regime: एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आ रही है जो टैक्सपेयर्स को सीधे प्रभावित कर सकती है। दरअसल, 1 फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण में इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। इसमें कुछ अहम बदलावों की संकेत मिल रही हैं, जिनका विस्तार से जानना उपयुक्त हो सकता है।
Income Tax Saving : हर टैक्सपेयर्स को पता होना चाहिए, 5 जबरदस्त ऑप्शन के साथ कैसे टैक्स बचाएं
Income Tax Regime: वित्त मंत्री का बजट भाषण अक्सर आयकर से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाओं के साथ लोगों का ध्यान खींचता है। बजट पेश होने से पहले ही आयकर नियमों में बदलाव की आशंका आम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2024 (Union Budget 2024) का अनावरण करने के लिए तैयार हैं। एक अंतरिम बजट को चिह्नित करना। उन्होंने 7 दिसंबर को उल्लेख किया था कि यह बजट एक वोट-ऑन-अकाउंट होगा, जिसका अर्थ है कि आगामी वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीनों के लिए व्यय के प्रबंधन पर सरकार का ध्यान केंद्रित होगा। विशेषज्ञ आयकर नियमों में बदलाव की सीमित उम्मीदों का सुझाव देते हैं। यह अंतरिम बजट। हालांकि, 2019 के अंतरिम बजट में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई उल्लेखनीय घोषणाओं को देखते हुए, सरकार द्वारा करदाताओं को कुछ राहत प्रदान करने की संभावना है।
Income Tax Regime: नए Regime पर focus
Income Tax Regime: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की 1 फरवरी को आमने-सामने आने वाली इनकम टैक्स की नई रीजीम को और भी रोचक बना सकती हैं, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। वर्तमान में, इनकम टैक्स की नई रीजीम में सेक्शन 80सी से जुड़े लाभों की कमी है, जबकि सेक्शन 80डी और होम लोन इंटरेस्ट पर छूट का अभाव है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर डिडक्शन का लाभ है, जो सेक्शन 80सी के तहत आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का प्रमुख ध्यान लोगों को बेसिक इंश्योरेंस में लाने पर है, खासकर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ पॉलिसी महत्वपूर्ण हैं। मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स को हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर डिडक्शन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसे मजबूती से बताया जा रहा है। इसलिए, वित्तमंत्री से आशा है कि वह इनकम टैक्स की नई रीजीम में कम से कम इन दो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर डिडक्शन का प्रस्ताव रखें।