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बिजनेस-फाइनेंस

RBI ने Home Loan लेने वाले ग्राहकों को दी बड़ी राहत, जाने क्या है??

By newsjharkhand
2 years ago
4 Min Read
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 Home Loan

Home Loan: आपूर्ति बैंक निर्देशित होते हुए, समय-समय पर रिजर्व बैंक बैंक ग्राहकों के हित में निर्णय लेता है। नवीन एक दिशा-निर्देश द्वारा, रिजर्व बैंक ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है।

Contents
Home Loan: बैंक शाखा में उपस्थित होने वाले दस्तावेज़;Home Loan: दस्तावेज़ क्षति के लिए बैंक का दायित्वHome Loan: विलंब के लिए जुर्माना

इन मार्गदर्शनों से, होम लोन लेने वालों को बड़ी सहायता होगी। इससे पहले, इस संदर्भ में कई समय से शिकायतें उठ रही थीं, जिसके परिणामस्वरूप RBI ने बैंकों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया है। रिजर्व बैंक ने Home Loan ग्राहकों के लिए बड़ी सुविधा दी है। नवीनतम सूचना के अनुसार, रिजर्व बैंक को काफी समय से रजिस्ट्री पेपर से संबंधित शिकायतें मिल रही थीं, जिस पर उन्होंने कड़ाई से कार्रवाई की है। अब, जब आप होम लोन की चुकता देते हैं, तो रिजिस्ट्री पेपर आपको 30 दिन के भीतर वापस मिलेगा। आरबीआई ने बैंकों को इस दिशा में निर्देश जारी किया है। यदि बैंक 30 दिनों के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री पेपर वापस नहीं करती है, तो बैंक को प्रतिदिन 5000 रुपए का जुर्माना चुकाना होगा।

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Home Loan: भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए संपत्ति से जुड़े दस्तावेज प्राप्त करने के नियमों को सुधारते हुए बैंकों को स्पष्टता प्रदान की है। इससे अब लोगों को लोन पूरा होने के बावजूद रजिस्ट्री के कागज प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, और बैंक की प्रक्रिया सुविधाजनक बन गई है। इससे संबंधित लोगों को अब अनेक चक्करों से गुजरने की जरूरत नहीं होगी।

Home Loan: बैंक शाखा में उपस्थित होने वाले दस्तावेज़;

इस निर्णय के बाद, Home Loanग्राहकों को बड़ी आराम हो सकता है। आरबीआई ने यह भी बैंकों से स्पष्ट कर दिया है कि जो ग्राहक होम लोन की चुकता कर चुका है, उनके संपत्ति संबंधित कागजात को उस शाखा में 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए जहां से उन्होंने लोन प्राप्त किया था। आरबीआई ने ग्राहकों की सुविधा के लिए 30 दिनों की सीमा तय कर दी है।

Home Loan: दस्तावेज़ क्षति के लिए बैंक का दायित्व

यदि Home Loan ग्राहक की संपत्ति के कागजात खो जाते हैं या दस्तावेज क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो मुआवजे के लिए बैंकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऐसी स्थितियों में उनकी जवाबदेही पर जोर देते हुए बैंकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने बैंकों को ग्राहकों को ऋण लौटाने के लिए अगले 30 दिनों के भीतर नए दस्तावेज तैयार करने का निर्देश दिया है।

Home Loan: विलंब के लिए जुर्माना

Home Loan:आरबीआई ने अपने हालिया दिशानिर्देशों में ग्राहकों के दस्तावेज तुरंत लौटाने में विफल रहने वाले बैंकों पर प्रतिदिन 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कदम उन शिकायतों के जवाब में आया है जहां ग्राहकों को अपने ऋण चुकाने के बाद भी अपनी संपत्ति के कागजात वापस पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आरबीआई का लक्ष्य बैंकों और एनबीएफसी द्वारा समय पर दस्तावेज़ पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करना है, इसलिए ये स्पष्ट दिशानिर्देश जारी कर रहा है।

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