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Tax Savings: इनकम टैक्स बचाने का सही तरीका क्या है, एक्सपर्ट से समझें

By newsjharkhand
1 year ago
4 Min Read
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Sahara refund start

Tax Savings: जनवरी अंत में है और आपके दफ्तर से टैक्स सेविंग के उपायों की रसीद या रसीट मांगी जा रही होगी। अगर आपने अब तक इनकम टैक्स बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, तो अब भी समय है। हमारे एक्सपर्ट कुछ तरीके साझा कर रहे हैं।

Contents
Tax Savings: Public Provident Fundएम्पलॉई प्रोविडेंट फंड यानी EPFबेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजनाभारतीय जीवन बीमा निगम या एलआईसीनेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस

टैक्सेशन फर्म के साझेदार रवि रंजन और आयकर विशेषज्ञ सीए कमलेश कुमार चौरसिया बताते हैं कि आयकर एक्ट, 1962 में कई ऐसे नियम हैं, जिनसे व्यक्ति अपने करों में बचत कर सकते हैं। इसमें जीवन बीमा प्रीमियम और केंद्र सरकार की योजनाएं शामिल हैं।

Tax Savings: Public Provident Fund

वर्तमान में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) पर 7.1% ब्याज दर लागू है। भारत सरकार ने इस योजना के लिए हर तिमाही में ब्याज दर की समीक्षा की है। इसमें आपको सालाना कम से कम 500 रुपये का निवेश करने का अधिकार है। PPF अकाउंट बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत, आप PPF में सालाना 1.5 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं।

एम्पलॉई प्रोविडेंट फंड यानी EPF

Tax Savings: कर्मचारी प्रोविडेंट फंड, जिसे EPF कहा जाता है, एक उत्कृष्ट निवेश विकल्प माना जाता है। इसे आप अपने रिटायरमेंट के बाद भी निकाल सकते हैं। यदि आप EPF में लगातार 5 साल तक निवेश करते हैं, तो आप इसका फंड निकाल सकते हैं। यह एक ट्रिपल ई प्रोडक्ट है, जिसका मतलब है कि इसमें निवेश, लाभ, और मुफ्ती से संबंधित कर टैक्स मुक्त है।

बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना

Tax Savings: सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लाभ के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है। इसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया है, जिसमें व्यापक राशि जमा करने का सुबिधारूप मिनिमम 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये से अधिक तक है। वर्तमान में, इसमें 8.2% का ब्याज दिया जा रहा है। पूर्णांकन पर, राशि को कर मुक्त किया जाता है, और इसमें पूर्वावधि निकालने पर कुछ प्रतिबंध भी हैं।

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भारतीय जीवन बीमा निगम या एलआईसी

Tax Savings: यदि आपने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) या किसी अन्य जीवन बीमा कंपनी के साथ कोई जीवन बीमा पॉलिसी ली है, तो आपको प्रीमियम भुगतान पर कर छूट मिल सकती है। एक वित्तीय वर्ष में, आप एक और आधे लाख रुपये तक की अधिकतम कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि प्रीमियम भुगतान की रसीद उसी वित्तीय वर्ष में जारी हो, ताकि छूट प्राप्त हो सके।

नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस

नैशनल पेंशन स्कीम, या एनपीएस, एक रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान के रूप में कार्य करता है। इस सरकारी पहल में, व्यक्ति वार्षिक 1.5 लाख रुपये तक आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत और और धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये निवेश कर सकता है। इसकी आय और पूर्णता पर मिलने वाले लाभ आयकर मुक्त हैं।

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Tax Savings: उपरोक्त उपायों के अलावा, आप हाउसिंग रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, होम लोन के ब्याज, और बच्चों के एजुकेशन लोन के ब्याज पर भी कर छूट पा सकते हैं। धारा 80जी दान के लिए और धारा 80डी स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर कर छूट प्रदान करती हैं। होम लोन के ब्याज की छूट का सीमा 2 लाख रुपये है, और शिक्षा ऋण के ब्याज पर कोई विशेष सीमा नहीं है।
TAGGED:Budget 2024Tax Savings
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