PM Kisan Mandhan Yojana: केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है, जिसका लक्ष्य भविष्य में वित्तीय तनाव को कम करना है। ऐसी ही एक पहल है पीएम किसान मान-धन योजना, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को हर महीने पेंशन लाभ प्रदान करती है। किसान की मृत्यु के मामले में, पति या पत्नी को पेंशन राशि का 50% मिलता है।
देशभर के करोड़ों किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही हैं, जैसे कि पीएम किसान मानधन योजना। इस योजना को छोटे सीमांत किसानों (Small and Marginal Farmers – SMF) के लिए तैयार किया गया है, जिन्हें 60 साल की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन की गारंटी है। यह न्यूनतम पेंशन है, और अगर किसान की मृत्यु हो जाती है, तो पत्नी को 50% पेंशन के रूप में मिलता है। पारिवारिक पेंशन सिर्फ पति और पत्नी के लिए ही है, और इसमें बच्चे लाभार्थी के रूप में शामिल नहीं हो सकते। इस योजना से जुड़ने का लाभ 18 से 40 वर्ष के किसानों को है।
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PM Kisan Mandhan Yojana
पीएम किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों को मासिक पेंशन प्रदान करने का प्रस्ताव है, जिसमें 60 साल की आयु को पार करने पर प्रतिमास 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। इससे वर्षभर में कुल 36,000 रुपये प्राप्त होंगे। सामान्यत: 18 से 40 वर्ष के किसान इस योजना में पंजीकरण कर सकते हैं और उन्हें अपनी आयु के अनुसार मासिक राशि जमा करनी होती है। पंजीकृत किसान इस योजना में शामिल होने के लिए 55 से 200 रुपये के बीच राशि जमा कर सकते हैं, जिसमें जमा की गई राशि किसान की आयु पर निर्भर करती है। किसान की मौत की स्थिति में, पत्नी को मासिक 1500 रुपये की पेंशन मिलती है। अभी तक, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में 19,47,588 किसानों ने पंजीकरण किया है।
कैसे उठाएं योजना का फायदा
अगर आप प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान से समझें। इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकता है जिसके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेतों की खसरा खतौनी, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, और पासपोर्ट साइज फोटो होना आवश्यक हैं।