Income Tax Return 2024: इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए 5 साल की FD में निवेश करना एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें पैसा सुरक्षित रहते हुए अच्छे रिटर्न मिलते हैं। हालांकि, ध्यान दें कि पांच साल की FD में निवेश करने पर 80C के अंतर्गत छूट केवल पुराने टैक्स रीजीम में ही मिलती है।
इनकम टैक्स में छूट पाने का एक अच्छा विकल्प है पांच साल की FD में निवेश करना। इसमें पैसा सुरक्षित रहता है और रिटर्न भी अच्छा होता है। हालांकि, ध्यान दें कि पांच साल की FD में निवेश करने पर 80C की छूट केवल पुराने टैक्स रीजीम में ही मिलती है। नए टैक्स रीजीम में 80C की कोई छूट नहीं होती। यहाँ तक कि वित्त वर्ष 2024 के लिए डिफ़ॉल्ट टैक्स रीजीम भी तय किया गया है। अधिकांश बैंक टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करने का विकल्प देते हैं। आप जहाँ भी अपना सेविंग खाता रखते हैं, वहाँ पर पांच साल की एफडी खोल सकते हैं।
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एचडीएफसी बैंक टैक्स-सेविंग एफडी: कैसे खोलें?
एचडीएफसी बैंक के अनुसार, यदि आपके पास पहले से ही एक बैंक खाता है, तो आप निकटतम शाखा में जाकर या अपने नेटबैंकिंग खाते का उपयोग करके एफडी खोल सकते हैं। यदि आपके पास पहले से ही एचडीएफसी बैंक में खाता है तो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एफडी खोल सकते हैं।
अपने नेटबैंकिंग खाते में जाएं। फिक्स्ड डिपॉजिट के विकल्प पर क्लिक करें। अपनी शाखा, समय अवधि, और राशि दर्ज करें और एक नामांकन बनाएं। उसके बाद ‘Continue’ बटन दबाएं और सत्यापित करें। उसके बाद, फिक्स्ड डिपॉजिट जमा की रसीद को डाउनलोड करें। यदि आपके पास एचडीएफसी बैंक खाता है और आप अपनी निकटतम शाखा में फिक्स्ड डिपॉजिट खोलना चाहते हैं, तो शाखा जाने से पहले फिक्स्ड डिपॉजिट आवेदन पत्र डाउनलोड करें। फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें और KYC दस्तावेज़ की प्रतिलिपि लें। आपको शाखा में सभी मूल दस्तावेज़ लेकर केवाईसी सत्यापन के लिए जाना होगा। एचडीएफसी बैंक अपनी टैक्स-बचाने फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.75% तक ब्याज प्रदान कर रहा है। टैक्स-बचाने फिक्स्ड डिपॉजिट में 5 वर्ष की लॉक-इन अवधि होती है। निवेशक टैक्स-बचाने फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश के लिए आयकर अधिनियम धारा 80 सी की 1.5 लाख रुपये की सीमा के अंतर्गत टैक्स मुफ्तता का दावा कर सकता है। हालांकि, फिक्स्ड डिपॉजिट पर प्राप्त ब्याज पर कर लगेगा। वरिष्ठ नागरिक टैक्स-बचाने फिक्स्ड डिपॉजिट पर प्राप्त ब्याज पर इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80टीटीबी के अंतर्गत अतिरिक्त 50,000 रुपये की कर मुफ्तता का दावा कर सकते हैं।