Income Tax Return भरने के लिए इसकी आखिरी डेट 31 जुलाई है यदि आपने अभी तक Income Tax Return नहीं भरा है तो जल्द ही भर दे। मैं ये बताते चलूं कि आप 27 दिन के बाद आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। साथ ही मैं बता दूं कि अगर इनकम टैक्स भरने में एक दिन की भी चूक होती है तो जुर्माने का भुगतान करना होगा। अभी हमारे देश में Income Tax Return का महीना चल रहा है और साथ ही आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तक ही रहेगा।
यह भी जानने योग्य बात है कि देश में विभिन्न प्रकार के करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की अलग-अलग अंतिम तिथियां होती हैं। ऐसे में इसको लेकर यह सलाह दी जाती है कि सभी प्रकार के टैक्सपेयर्स लेट होने से, फीस या जुर्माने से बचने के लिए आखिरी तारीख से पहले आपको आईटीआर दाखिल करना होगा। इस आर्टिकल में किस प्रकार से आपको इनकम में टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स कैसे फ्री करोगे, बहुत प्रकार की जानकारी के बारे में हम बात करने वाले हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा इस आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं।
Income Tax Return
Income Tax Return जमा करने की प्रक्रिया को आप और हम इनकम टैक्स फाइलिंग के रूप में भी जानते हैं आप चाहो तो एक टैक्सपेयर इनकम टैक्स विभाग के ई-पोर्टल पे जाकर ऑनलाइन ITR फाइल भी कर सकते हो। वित्त वर्ष 2022-23 का Income Tax Return करने का अंतिम तिथि 31 जुलाई है, पहले आपको ITR फाइल करना होगा फिर आप चाहे तो Income Tax Return की अधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाकर रिटर्न दाखिल कर सकते हो।
कौन हो सकते हैं करदाता?
करदाता की बात करें तो हम और आप जैसे लोग ही होते हैं जो Income Tax Return देते हैं और इसके Simple Language में समझें तो एक व्यक्ति, आर्टिफिशियल न्यायिक व्यक्ति, फर्म, ट्रस्ट, कंपनी का कोई भी व्यक्ति या फिर एक समाज हो सकता है। बता दूं कि Income Tax Return भरते समय आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ना ही आपको अटैच करना होगा।
साथ ही करदाता के द्वारा दाखिल आईटीआर को आधार मोबाइल नंबर या इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके भी आप ओटीपी के माध्यम से ई-सत्यापित कर सकते हो। यह भी जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स लॉ के अनुसार इससे संबंधित कुछ कैटेगरी बनाई गई है जिसके कारण सभी करदाताओं को एक निहित समय के अंदर ही टैक्स भर पड़ता है।
किन लोगों को नहीं देना होता टैक्स
- कोई करदाता यानी कोई व्यक्ति जिसकी आयु 60 वर्ष से कम है, और जिसकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये है या उससे कम हो तो कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस लिमिट से ऊपर वाले यानी अधिक वाले करदाता को आईटीआर फाइल करना होगा।
- जिनकी उम्र 60 साल से अधिक और 80 साल से कम और उनकी सालाना इनकम 3 लाख के आसपास हो तो उन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है।
- इसके अलावा जिनकी उम्र 80 वर्ष से ज्यादा है और सालाना इनकम 5 लाख है तो उनको भी किसी प्रकार की Income Tax Return देने की जरूरत नहीं है। साथ ही कोई भी आईटीआई फाइल करने की जरूरत नहीं है।
किनको आयकर रिटर्न भरना जरूरी
- अगर किसी व्यक्ति का इनकम एक या अधिक खातों में एक करोड़ जमा पूंजी से ज्यादा है तो मैं बता दूं कि उन्हें आईटीआर (Income Tax Return) के दायरे में रखा जाएगा।
- यह भी बता दूं कि जो करदाता या कोई भी कंपनी चाहे उसे मुनाफा हो रहा हो या नुकसान फिर भी उनको आईटीआर फाइल करना होगा।
- आपको जानकर आश्चर्य होगा जो व्यक्ति विदेश यात्रा के दौरान 2 लाख से अधिक खर्चा करता है तो उसे भी ITR फाइल करना होगा। यानी उसको भी Income Tax Return देना होगा।
- ये भी जानो यदि कोई भी करदाता या कोई कंपनी या व्यक्ति का बिजली बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा आता है तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न देना होगा।
आईटीआर भरने के ये भी हैं फायदे
दोस्तों आप यह भी जान लो यदि आप पहले भी आईटीआर (Income Tax Return) फाइल किए हो तो आपको आसानी से लोन मिल सकता है। इसी कारण से वीजा के टाइम भी या लेते टाइम आईटीआर आपको मदद कर सकती है, यह भी बोल सकते हो कि वीजा लेते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको वीजा मिल जाएगी। अभी देश में Income Tax Return का महीना चल रहा है और साथ ही आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तक ही रहेगा।
ITR स्टेटस को ऑनलाइन कैसे चेक करें
अगर आप ऑनलाइन ITR फाइल करने के बाद आप स्टेटस चेक करना चाहते हो तो नीचे दिए गए तरीके को देखे ताकि आपको सहायता मिल सके…
- आईटीआर फाइल करने और टैक्स रिफंड का क्लेम करने के बाद आप इसके ऑफिसियल वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in या www.tin-nsdl.com पर अपने रिफंड का स्टेटस पता कर सकते हो। इन दोनों वेबसाइट पर आप क्लिक करके Status of Tax Refunds टैब पर क्लिक करके पूरा डिटेल ले सकते हो।
- इसके बाद आप अपना पैन नंबर और एसेसमेंट ईयर डालें तो आपको एक मेसेज मिलेगा – मोड ऑफ पेमेंट, रेफरेंस नंबर, स्टेटस और रिफंड की तारीख भी बताया होगा जहां रिफंड प्रोसेस हुआ है या नहीं तो वैसा मेसेज आएगा।
- बता दे कि टैक्स डिपार्टमेंट के रिफंड में देरी या इनकार करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं कई बार करदाता ITR फॉर्म में गलत बैंक अकाउंट डीटेल देते हैं जिसके कारण बाद में उन्हें ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। साथ ही आईटीआर (Income Tax Return) भरते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बैंक डीटेल सही से भरा गया है या नहीं।
निष्कर्ष
इस आर्टिकल के अंदर हमने डिटेल वर्जन में इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, कौन हो सकते हैं करदाता ?, किन लोगों को नहीं देना होता टैक्स, किन्हे आयकर रिटर्न भरना जरूरी है, ITR भरने के फायदे, ITR स्टेटस को ऑनलाइन कैसे चेक करें। ये सभी बिंदुओं को हमने details से डिस्कस किया है आशा करते हैं कि इस आर्टिकल के माध्यम से इनकम टैक्स को लेकर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। यदि यह आर्टिकल आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और साथ ही इस टाइप से न्यूज़ पाने के लिए हमारे वेबसाइट के साथ आप जुड़ सकते हैं।