Income Tax News: वित्तीय योजना बनाने के लिए इनकम टैक्स प्लानिंग एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह आपकी टैक्स बिल को कम करने में मदद करती है और आपकी बचत को बढ़ाती है। कारोबारी वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स सेविंग निवेश की अंतिम तारीख 31 मार्च 2024 के पास है। आपको जल्दी से टैक्स सेविंग निवेश करना चाहिए ताकि आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ सके। अक्सर लोग अंतिम समय में फैसले लेते हैं और गलतियों का सामना करते हैं, जो उन्हें महंगा पड़ता है। हम आपको इन गलतियों से बचने और टैक्स प्लानिंग के कुछ उपयोगी तरीके बताएंगे।
इनकम टैक्स लायबिलिटी की गणना करें
Income Tax News: टैक्स सेविंग निवेश करने से पहले, टैक्सपेयर्स को अपनी टैक्स लायबिलिटी का सटीक हिसाब लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें कर कटौती के लिए पात्र निवेश या ऐसे पेमेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, जिस पर टैक्स देना पड़ता है, जैसे कि ईपीएफ योगदान, होम लोन का प्रिंसिपल और ब्याज का रिपेमेंट, सैलरी से किए जाने वाले एनपीएस का कंट्रिब्यूशन, और टर्म इंश्योरेंस और एचआरए की कटौती जैसी चीजें। इस संतुलित नजरिए से यह उपाय आपको अधिक या कम निवेश करने से बचा सकता है।
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लॉन्ग टर्म नजरिए से करें निवेश
Income Tax News: टैक्स बचत के लिए अलग-अलग साधनों में निवेश करने की बजाय, फाइनेंशियल एडवाइजर्स लॉन्ग टर्म नजरिए के साथ वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप निवेश करने की सलाह देते हैं। ऐसा करके, आप अपने पैसे को टैक्स बचत के साथ ही लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी काम में ला सकते हैं।
Income Tax News: इनकम टैक्स रेजीम की समझ
- सैलरी पर काम करने वालों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे विचार करें कि कौनसा टैक्स रेजीम उनके लिए अधिक फायदेमंद है – पुराना या नया। उन्हें अपने वित्तीय प्रोफाइल के अनुसार अपनी चुनावित रेजीम को चुनना चाहिए।
- टैक्स मैनेजमेंट को सुधारने के लिए, निवेशकों को दोनों रेजीम के तहत अपनी टैक्स लायबिलिटी का गणना करके देखना चाहिए। फिर, जिस रेजीम में कम टैक्स लगता है, उसे अपनाने का निर्णय लेना चाहिए।
- केंद्रीय बजट 2023 में, नई टैक्स रेजीम को आयकर रिटर्न में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बना दिया गया है। इस संदर्भ में, टैक्सपेयर्स को सरकार के इस कदम के महत्व और उद्देश्य को समझते हुए ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए।
अपनी टैक्स सविंग की गणना करें और निवेश करें
Income Tax News: आयकर कानून के तहत, कुछ निवेश विकल्प आपको कर छूट प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। ELSS, एनपीएस, यूलिप, PPF और धारा 80C के अन्तर्गत टैक्स कटौती प्राप्त करने वाली बचत योजनाओं में निवेश करना एक विकल्प है। इसके साथ ही, धारा 80CCD (1B) के तहत एनपीएस में निवेश करने वाले और धारा 80GG के अन्तर्गत किराए पर रहने वाले व्यक्तियों को भी कर छूट प्राप्त करने का अधिकार है।
प्लान बनाएं, समझदारी से निवेश करें
- टैक्स सेविंग (Income Tax News) के लिए निवेश करते समय, लोग अक्सर अपने निवेश के रिटर्न पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे कि पीपीएफ और एफडी में रिटर्न पहले से ही निर्धारित होता है।
- हालांकि, ईएलएसएस और यूलिप जैसे निवेशों के रिटर्न की सटीक गणना करना महत्वपूर्ण है टैक्स प्लानिंग के लिए।
- एक्सपर्ट्स का मानना है कि निवेश करने से पहले, आपको ध्यान से यह देखना चाहिए कि आपके निवेश विकल्प और अन्य विकल्पों के मुकाबले कितना रिटर्न दे सकते हैं।