Budget 2024: हर बार, टैक्सपेयर्स सरकार से बजट में कर में राहत की आशा करते हैं। हालांकि, इस बार सरकार द्वारा कोई टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 पेश किया है। इस बार के बजट में सरकार ने बड़ा ऐलान करने से बचा, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, और पूर्ण बजट नई सरकार के गठन के बाद पेश किया जाएगा। यहां इस बार के बजट में किसी बड़े टैक्स का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हमेशा की तरह टैक्सपेयर्स की उम्मीद है कि सरकार टैक्स में कुछ राहत देगी। इस बार सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, पुराने और नए टैक्स स्लैब को अभी भी बरकरार रखा गया है। इसलिए, आइए जानें कि पुराने टैक्स रिजीम में टैक्सपेयर्स को कौन-कौन से बेनेफिट्स मिलते हैं…
Budget 2024: पुरानी टैक्स व्यवस्था एक ऐसी टैक्स प्रणाली थी जो नई व्यवस्था लागू होने से पहले प्रचलित थी। इस प्रणाली के अंतर्गत, एचआरए और एलटीए सहित 70 से अधिक छूट और कटौतियां उपलब्ध थीं, जो आपकी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकती थीं और टैक्स भुगतान को कम कर सकती थीं। धारा 80सी, जो 1.5 लाख रुपये तक टैक्स योग्य आय में कटौती की अनुमति देने वाली सबसे लोकप्रिय और उदार कटौती है। करदाताओं को पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था के बीच विकल्प प्रदान किया जाता है।
Budget 2024 Income Tax Update: आयकर दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
Budget 2024: टैक्स स्लैब
पिछली कर व्यवस्था के तहत, ₹2.5 लाख तक की वार्षिक आय पर छूट दी गई है। इस बीच, ₹2.5 लाख से ₹5 लाख के बीच की आय पर 5% कर की दर लगती है। इसके अतिरिक्त, पुरानी व्यवस्था में, ₹5 लाख से ₹10 लाख के बीच की व्यक्तिगत आय पर 20% की दर से कर लगता है। ₹10 लाख से अधिक पर कर की दर 30% है।
वरिष्ठ नागरिक – छूट के पात्र:
पूर्व कर संरचना में, आयकर छूट 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख रुपये तक की आय के साथ और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपये तक की आय के लिए लागू होती है।