Union Budget 2024-25 Date: CREDAI ने उठाया है कि होम लोन पर टैक्स छूट के सीमा को बढ़ाने की मांग, एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। होम लोन के ब्याज रिपेमेंट में वर्तमान में 2 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाना चाहिए, ताकि आम लोगों को आत्मनिर्भरता की दिशा में और भी सशक्त बनाया जा सके।
Union Budget 2024-25 Date: देश का आम बजट तैयारी के लिए उत्सुक है। चुनावी सीजन की शुरुआत से पहले, मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट की तैयारियों में जोर है। यह हो सकता है अंतरिम हो, लेकिन आसानी से हमारी उम्मीदें कम नहीं हैं। चुनाव का मौसम हो तो सरकार को नई स्कीम और टैक्स छूट जैसी कुछ नई पहल करने की संभावना है। इसलिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की दिशा में रियल एस्टेट सेक्टर भी आगे बढ़ने की उम्मीद में है। बचत और आवास ऋण पर टैक्स छूट की मांग ने सभी को उत्साहित किया है, जिससे आम लोगों के अलावा रियल एस्टेट सेक्टर को भी बड़ा फायदा होने की आशा है।
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Union Budget 2024-25 Date: होम लोन 5 लाख तक पर टैक्स की छूट
Union Budget 2024-25 Date: संघीय निर्माणकर्ता एसोसिएशन क्रेडाई ने उठाया है कि होम लोनों पर टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाने की मांग की जा चाहिए। वर्तमान में, होम लोन ब्याज भुगतान में छूट की सीमा 2 लाख रुपए है, जिसे 5 लाख रुपए तक बढ़ाना चाहिए, इससे आम लोगों को सुधार हो सकता है। क्रेडाई के अनुसार, होम लोन के ब्याज दरें अधिक हैं और 2024 की दूसरी तिमाही तक रेपो रेट में कटौती का सामान्य तौर पर संभावना नहीं है। इससे होम लोन की EMI पर सीधा असर पड़ रहा है, जिससे घर खरीदारों को हर महीने ज्यादा बोझ बढ़ रहा है। इस समस्या को सुलझाने के लिए, उन्हें टैक्स छूट देना समझदारी और उचित कदम हो सकता है।
Union Budget 2024-25 Date: टैक्स सेक्शन 80C क्या है
Union Budget 2024-25 Date: इनकम टैक्स सेक्शन 80C आपके टैक्स बिल में मिलने वाली छूट का एक आकर्षक पहलुओं भरा द्वार है। जब आप अपने होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट का भुगतान करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की कटौती मिल सकती है। इसमें स्टैम्प-ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी शामिल हो सकती हैं, लेकिन यह कटौती साल में एक बार ही होती है, जिस साल आपने भुगतान किया है। यदि आप नया घर खरीद रहे हैं या घर बना रहे हैं, तो यह सेक्शन आपके लिए आकर्षक हो सकता है। एक बात ध्यान देने वाली है: अगर आप 5 साल के भीतर घर बेच देते हैं, तो टैक्स कटौती को धारा 80C के तहत आपकी उस वर्ष की इनकम में जोड़ा जाएगा, जिस वर्ष आपने घर बेचा है।
इनकम टैक्स धारा 24(b) ने दिया है एक होम लोन से जुड़े ब्याज के भुगतान पर टैक्स में आपको खास छूट। यहाँ तक कि 2 लाख रुपए तक का ब्याज, टैक्स में आपको छूट का मौका देता है! चाहे आप उस घर में रह रहे हों या वह खाली हो, यह लाभ आपका है। लेकिन यदि आपने घर को किराए पर दिया है, तो ध्यान रखें, टैक्स कटौती का आपको लाभ नहीं मिलेगा।
रियल एस्टेट के क्षेत्र में नई ऊर्जा की बौछार!
Union Budget 2024-25 Date: होम लोन पर टैक्स छूट ने मध्यम आय वर्ग के लोगों को नई आय के स्रोत से जोड़ने का मौका दिया है, जिससे घर खरीदने की तरफ बढ़ावा मिल सकता है। क्रेडाई चेयरमैन मनोज गौड़ के अनुसार, ‘सेक्टर में गति के लिए अवश्यक है कि डिमांड बढ़े, और यह तभी हो सकता है जब टैक्सपेयर्स को टैक्स छूट से लाभ हो। रेपो रेट की तेजी से बढ़ती होम लोन ब्याज दरें भी इसे और भी सहारा प्रदान कर रही हैं। यदि यह स्थिर रहता है, तो हाउसिंग डिमांड में भी वृद्धि हो सकती है। इसलिए, सरकार को टैक्सपेयर्स को आत्मसमर्पित करने के लिए कुछ करना होगा। ऐसे में ही सेक्टर में नई उत्साही ऊर्जा जाग्रत हो सकती है।
Union Budget 2024-25 Date: जानिए होम लोन से कैसे होती है आपको टैक्स छूट!
Union Budget 2024-25 Date: इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 का राज है, जो होम लोन के भुगतान पर देता है टैक्स की राहत। EMI में छुपा होता है यह मजेदार खेल, जहाँ एक हिस्सा इंटरेस्ट का है और दूसरा प्रिंसिपल का। सेक्शन 24(b) के तहत, इंटरेस्ट वाले हिस्से पर मिलती है 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट। और मूलधन यानि प्रिंसिपल वाले हिस्से पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन का लाभ! इससे होती है होम लोन से जुड़ी आपकी टैक्स छूट, एक स्मार्ट और आसान तरीके से।